Traffic Challan : गुरुग्राम में ओवर-स्पीडिंग पर पुलिस का शिकंजा, 19,585 वाहनों पर ₹3.91 करोड़ का जुर्माना
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार 01 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक ओवर-स्पीडिंग (निर्धारित गति सीमा से अधिक गति) करने वाले कुल 19,585 वाहन चालकों के चालान किए गए।

Traffic Challan : साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कों पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने अक्टूबर 2025 में एक कड़ा और प्रभावी अभियान चलाया है । पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा (IPS) के निर्देशन और पुलिस उपायुक्त (यातायात) डॉ. राजेश मोहन (IPS) के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत एक महीने के भीतर लगभग 4 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया है।
रिकॉर्ड तोड़ चालान और भारी जुर्माना
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार 01 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक ओवर-स्पीडिंग (निर्धारित गति सीमा से अधिक गति) करने वाले कुल 19,585 वाहन चालकों के चालान किए गए। इन सभी चालानों की कुल जुर्माना राशि ₹3 करोड़ 91 लाख 70 हजार है। यह बड़ी कार्रवाई दर्शाती है कि पुलिस सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए कितनी गंभीर है।
कैमरों की मदद से हुई 66% से अधिक कार्रवाई
इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि अधिकांश चालान आधुनिक तकनीक की मदद से किए गए। कुल चालानों में से 66% से अधिक यानी 12,933 चालान, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा लगाए गए कैमरों की सहायता से किए गए। यह कार्रवाई मुंबई एक्सप्रेसवे, NH-48 (दिल्ली-जयपुर हाईवे), द्वारका एक्सप्रेसवे और गोल्फ कोर्स रोड जैसे प्रमुख और व्यस्त सड़क मार्गों पर की गई, जहाँ अक्सर तेज रफ्तार के कारण दुर्घटनाएं होती हैं।
सुरक्षित सड़कों के लिए पुलिस की अपील

गुरुग्राम यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को निर्धारित गति सीमा के भीतर और नियंत्रण में चलाएं। पुलिस ने कहा कि गुरुग्राम की सड़कों को सुरक्षित बनाने में प्रत्येक नागरिक का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। यातायात पुलिस द्वारा ओवर-स्पीडिंग पर लगाम लगाने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विभिन्न सड़क मार्गों पर सुबह के समय भी विशेष नाके लगाए जा रहे हैं।
भविष्य में भी जारी रहेगा अभियान
पुलिस उपायुक्त (यातायात) ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम (MV Act, 1988) के तहत नियमानुसार सख्त कार्यवाही भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी। इस प्रकार के विशेष चालान अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे।













